दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार!

दिल्ली के गोकलपुरी थाने में एक घर से एमसीडी की सील तोड़ने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पेश हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी के सीलिंग पर मीडिया मे दिए बयान पर नाराज़गी जताते हुए कहा है, ‘आपने ऐसा बयान दिया है कि 1000 संपत्तियां ऐसी है जो सील होनी चाहिए। आप लिस्ट दें हम आपको सीलिंग अधिकारी बना देंगे।

एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करें मनोज तिवारी-कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी से सीलिंग को लेकर एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई के दौरान मनोज तिवारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि मॉनिटरिंग कमिटी मनमाने ढंग से सीलिंग का काम कर रही है, दिल्ली में हजारों यार्ड में गलत तरीके से सीलिंग हुई है जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप एक हफ्ते में इसकी जानकारी हलफनामे के जरिए दें।

मामले की 3 अक्टूबर को होगी। दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न अवमानना की कार्यवाही चलाई जाए।

सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग कमिटी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि तिवारी ने एक इमारत की सील तोड़ी है। ये न सिर्फ सरकारी काम मे दखल है, बल्कि अदालत की भीअवमानना है ऐसे में तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए।