दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ़ केस दर्ज!

दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ गोकलपुरी थाने में एक घर से एमसीडी की सील तोड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

मनोज तिवारी के खिलाफ एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा शिकायत करने के बाद आईपीसी की धारा 188, 461 और 465 डीएमसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामला 16 सितंबर का है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रविवार को गोकलपुरी में एक मकान में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाई गई सील तोड़ दी।

बताया जा रहा है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। तभी लोगों ने उन्हें घेरकर सीलिंग से निजात दिलाने की मांग की।

स्थानीय लोगों ने उन्हें एक मकान दिखाया जिस पर पूर्वी निगम की तरफ से सील लगाई गई थी। बीजेपी नेता ने तुरंत ही एक ईंट उठाकर मकान की सील तोड़ दी।

जिस मकान पर सील लगी थी, वो रिहायशी मकान था. कुछ समय पहले निगम की तरफ से उस मकान को अवैध निर्माण के चलते सील कर दिया गया था।

घटना के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले में ट्वीट कर बीजेपी पर भी आरोप लगाया।

केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ‘ये खुद ही सुबह सीलिंग करते हैं और खुद ही शाम को जाकर ताला तोड़ देते हैं। इन्हें क्या लगता है कि लोग बेवकूफ हैं?’ इसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ एमसीडी ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।