दिल्ली में गै़रक़ानूनी मसलख़ के ख़िलाफ़ दरख़ास्त

नई दिल्ली: शुमाली दिल्ली के रिहायशी इलाक़ों में गै़रक़ानूनी तौर पर चलाए जानेवाले मसालख़ पर इमतिना के लिए दायर करदा एक दरख़ास्त पर दिल्ली हाइकोर्ट ने इस मुक़ामी हुकूमत, बलदी इदारा और पुलिस से जवाबतलब की है। चीफ़ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जीवंत नाथ पर मुश्तमिल एक बंच ने मुताल्लिक़ा हुक्काम को एक वंटस जारी करते हुए इस मसले पर किए जानेवाले इक़दामात पर अंदरून दो हफ़्ते जवाब देने की हिदायत की है।

ये बेंच एक ग़ैर सरकारी तंज़ीम हेल्प् अगेंस्ट करप्शन की एक दरख़ास्त की समात कर रही थी, जिसके ज़रिये इन ओहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अपील की गई है जो इस इलाक़े की देख-भाल करते हैं और शुमाली दिल्ली के क़स्साब पूरा इलाक़े में जानवरों के ज़बीहा की इजाज़त दे रहे हैं।

दरख़ास्त में दावा किया गया है कि अदालत ने 2009 में मुख़्तलिफ़ वजूहात की बिना पर इन मसलख़ को बंद करने का हुक्म दिया था। इस मुक़द्दमे की आइन्दा समाअत 2 सितंबर को होगी।