नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 21 अरकान को पार्लिमेंट्री सेक्रेटरीज़ की हैसियत से तक़र्रुर से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के अहकामात को कुलअदम क़रार देने के लिये दाख़िल करदा एक अर्ज़ी पर मर्कज़ी हुकूमत , दिल्ली के लेफ्टेनेंट गवर्नर और आप हुकूमत से जवाब तलब किया है।
चीफ जस्टिस जी रोहिणी और आर एस एंड ला पर मुश्तमिल बेंच ने मफ़ाद-ए-आम्मा की एक दरख़ास्त पर आम आदमी पार्टी के 21 अरकाने असेम्बली से भी वज़ाहत तलब की है। जिस में ये इद्दिआ किया है कि बहैसियत पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ तक़र्रुर गैर दस्तूरी और गैरकानूनी और दायरा इख़तियार से बाहर है।
बेंच ने नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने की हिदायत दी और कहा कि इस मामले पर तवज्जे की ज़रूरत है।