नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ये हिदायत दी है कि दिल्ली डेव्लपमेंट अथॉरिटी की तरफ से मनज़ुरा आराज़ीयात पर क़ायम करदा ख़ानगी इमदादी स्कूलों को फ़ीस में इज़ाफे से पहले हुकूमत से क़बल अज़ वक़्त इजाज़त हासिल करनी होगी और कहा कि ये स्कूलस, तालीम को तिजारत और मुनाफ़ा बख़श बनाने की कोशिश ना करें।
चीफ़ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ पर मुश्तमिल बेंच ने डायरेक्टरेट आफ़ एजूकेशन हुकूमत दिल्ली को हिदायत दी है कि दिल्ली डेव्लपमेंट अथॉरिटी की मनज़ुरा आराज़ियात पर क़ायम करदा मुस्लिमा ख़ानगी ग़ैर इमदादी स्कूलों को फ़ीस में इज़ाफे की इजाज़त के वक़्त ली लेट्टर आफ़ अलाटमेंट के शराइत की तामील करवाई जाये और ख़िलाफ़वरज़ी की सूरत में डीडीए तादीबी कार्वायई कर सकती है