नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ऑड- ईवन फॉर्मूला को लागू करने के राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के शर्त के ख़िलाफ़ दायर याचिका पटीशन आज वापिस ले ली, याचिका की दरख़ास्त पर सुनवाई के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को फिर से फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे। एन जी टी ने शनिवार को ऑड-ईवन फॉर्मूला को लागू करने की अनुमति देते हुए दो पहिया गाडियों, महिला और सरकारी कर्मचारियों को भी इस में शामिल करने की शर्त रखी थी।
सरकार ने 13 नवंबर से पाँच दिनों के प्रस्तावित ऑड-ईवन फॉर्मूला को ख़ारिज करते हुए एनजीटी के सामने दो पहिया गाडियों और महिलाओं को छूट देने के लिए कल ही याचिका दायर की थी। दिल्ली सरकार का कहना था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए छूट दी जानी चाहिए। ट्रिब्यूनल ने संशोधन की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से सवाल किया कि वो ऑड-एवन फॉर्मूला के दौरान महिलाओं के लिए अलग से बस क्यों नहीं चला सकती है।
ट्रिब्यूनल ने दो पहिया गाडियों के सिलसिले में दिल्ली सरकार से पूछा कि जब जायज़े के मुताबिक़ चारपहिया की गाड़ीयों के मुक़ाबले में दो पहिया गाड़ियां ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, तो सरकार मनमानी करते हुए उन्हें छूट देने पर क्यों ब-ज़िद है ?। इस से किया फ़ायदा होने वाला है।