दिल्ली सरकार ने लिया फैसला, किसी भी आईएसबीटी पर हॉर्न बजाने पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली :पर्यावरण में बहुत प्रकार के प्रदूषण हैं, ध्वनि प्रदूषण, उनमें से एक है, और स्वास्थ्य के लिये बहुत खतरनाक है। यह बहुत ही खतनराक हो गया है कि इसकी तुलना कैंसर आदि जैसी खतरनाक बीमारियों से की जाती है, जिससे धीमी मृत्यु निश्चित है। ध्वनि प्रदूषण आधुनिक जीवन और बढ़ते हुये औद्योगिकीकरण व शहरीकर का भयानक तौहफा है। यदि इसे रोकने के लिये नियमित और कठोर कदम नहीं उठाये गये तो ये भविष्य की पीढियों के लिये बहुत गंभीर समस्या बन जायेगा। ध्वनि प्रदूषण वो प्रदूषण है जो पर्यावरण में अवांछित ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है। यह स्वास्थ्य के लिये बहुत बड़ा जोखिम और बातचीत के समय समस्या का कारण बनता है। इस बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए के दिल्ली के आईएसबीटी (ISBT) इलाक़े में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को  बेवजह हॉर्न बजाने का  काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार माना गया है और अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में बस चालकों के लिए कुछ आदेश जारी किए गए हैं.
दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं ही, ध्वनि प्रदूषण ने भी लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ शुरू कर दिया है. इसको ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी आईएसबीटी पर हॉर्न बजाने पर जुर्माना लगेगा. सरकार ने इस संबंध में एक सर्कुलर हाल ही में जारी किया था सरकार का यह सर्कुलर 9 अक्टूबर को जारी हुआ था
इस सर्कुलर के हिसाब से ISBT कैंपस में हॉर्न बजाने पर ड्राइवर पर 500 रु का जुर्माना लगेगा. इतना ही नहीं अकसर  देखा गया है बस स्टैंड पर कंडक्टर ज़ोर से आवाज़ लगाते रहते हैं.अब सरकार ने इसी सर्कुलर में साफ किया है कि अगर बस का कंडक्टर जोर जोर से आवाज लगाएगा तब उस पर भी 100 रु जुर्माना लगेगा. सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि यह जुर्माना ISBT के एग्ज़िट गेट पर वसूला जाएगा.जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के इस आदेश की जद में दिल्ली के तीनों आईएसबीटी आते हैं. कश्मीरी गेट आईएसबीटी, सराय काले खां आईएसबीटी, आनंद विहार आईएसबीटी पर यह लागू है.