दिल्ली हाइकोर्ट ने आज मर्कज़ को हिदायत दी है कि वो ईसार टैली होल्डिंग लिमेटेड और इस के प्रमोटर्स रवी और इनोशमन राय की दरख़ास्तों का जवाब दे।
2G स्पक्टरम तख़सीस अस्क़ाम के सिलसिले में एक केस में उन के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात वज़ा किए गए हैं। जस्टिस ए के पाठक ने वज़ीर-ए-क़ानून, सी बी आई और डिपार्टमैंट औफ़ टैली कम्युनिकेशन को नोटिसें जारी करते हुए टेलीकॉम कंपनी की दरख़ास्तों का जवाब देने की हिदायत दी है।
अदालत ने वज़ारत क़ानून और डाट को भी नोटिसें जारी की हैं और उन के इस्तिदलाल को खारिज कर दिया कि उन्हें ये नोटिसें जारी नहीं की जा सकतीं क्योंकि वो ख़ुद भी इस केस के फ़रीक़ हैं।
टेलीकॉम फ़र्म की तरफ से पैरवी करते हुए सीनीयर वकील मुवक्किल रोहतगी ने बेहस की कि डाट और वज़ारत क़ानून को भी उन के मुवक्किलीन की दरख़ास्तों का जवाब देना चाहीए। क्योंकि सी बी आई ने कंपनी पर फ़र्द-ए-जुर्म आइद किया है।