दिल्ली हाईकोर्ट ने DU में लोकपाल नियुक्त करने का दिया आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 महीने के अन्दर DU में लोकपाल नियुक्त करने के आदेश दिए हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं की शिकायतों के निपटारे के लिए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है. इस के अलावा यूजीसी के अंतर्गत आने वाली बाकी यूनिवर्सिटी को भी लोकपाल की नियुक्ति के आदेश यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के तहत दिए गए हैं.

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आजतक के अनुसार, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने लोकपाल नियुक्त करने को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी. जिस पर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
यूजीसी एक्ट 1956 के 2012 में किये गए रेगुलेशन (4) के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी को छात्रों की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने के लिए लोकपाल या शिकायत जांच अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है. हालांकि देश की अधिकांश यूनिवर्सिटी यूजीसी के इस रेगुलेशन का पालन नहीं करती. दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही हुआ.
हाई कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से ऐसी उम्मीद जगती है कि यूजीसी के अधीन आने वाली यूनिवर्सिटी 4 महीने में अपने छात्रों को ये प्लेटफार्म मुहैया कराएगी और छात्रों को समस्याएं न सिर्फ सुनी जाएँगी बल्कि सुलझायी भी जाएँगी. इस से यूनिवर्सिटी मे पढ़ने वाले उन लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो पढ़ाई के दौरान अपनी किसी भी समस्या को यूनिवर्सिटी के भीतर किन्हीं प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाते थे.

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यूजीसी एक्ट की रेगुलेशन (9) के तहत ऐसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है जो हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं. यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर को प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है. यूनिवर्सिटी ने अभी तक यह नियुक्ति न करके न सिर्फ यूजीसी एक्ट की अवहेलना की है बल्कि छात्रों के साथ भी अन्याय किया है.