दिल्‍ली गैंगरेपः अहम मुल्ज़िम हुआ बालिग लेकिन…..

नई दिल्‍ली, 5 जून: 26 दिसंबर को चलती बस में मेडिकल की स्टूडेंट से गैंगरेप के मामले में शामिल नाबालिग मुल्ज़िम मंगल के दिन 18 साल का हो गया। लेकिन अभी भी उसे अदालत में नाबालिग मुल्ज़िम के तौर पर ही पेश किया जाएगा।

शुमाली दिल्ली में तिमारपुर के एक सरकारी ‘सलामती होम’ में बंद मुल्ज़िम की सालगिरह पर उसे अपने वकील से मिलने की इजाजत दी गई। उसने फोन पर अपने घरवालों से भी बातचीत की।

‘सलामती होम (सुरक्षा गृह) ‘ के इंतेज़ामिया के मुताबिक , जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक बालिग होने के बावजूद मुल्ज़िम को इसी मुकाम पर रखा जाएगा।

ज़राए के मुताबिक , अब नाबालिग होने के बावजूद भी अगर मुल्ज़िम गैंगरेप मामले में गुनाहगार ठहराया जाता है तो उसे जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के मुताबिक तीन साल की कैद की सजा होगी और उसे सलामती होम यानी ‘सुरक्षा गृह’ में ही रखा जाएगा।