नई दिल्ली, 23 फरवरी: दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को हुई इज्तिमायी इस्मतरेज़ि की घिनौनी वारदात के मामले में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जुमे के दिन अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इसी मजिस्ट्रेट ने इस्मतरेज़ि की वाकिया के बाद सफदरजंग अस्पताल में 23 साल की लड़की का बयान लिया था। इससे पहले एक एसडीएम की ओर से बयान लिया गया था, लेकिन पुलिस पर दखल का इल्ज़ाम लगने के बाद तनाज़ा पैदा हो गया था।
मजिस्ट्रेट फौरी अदालत में इस्तेगासा की ओर से बतौर गवाह Additional Sessions Judge योगेश खन्ना के रूबरू पेश हुए। अब आज पांचों मुल्ज़िमो के वकील उनके साथ जिरह करेंगे। मामले में बस ड्राइवर राम सिंह और उसका भाई मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह मुल्ज़िम हैं। इसमें एक नाबालिग भी मुल्ज़िम है।
पिछले साल 16 दिसंबर की रात चलती बस में इन लोगों ने लड़की के साथ रेप किया था और उसके साथ हैवानियत का सुलूक भी किया था। जिंदगी और मौत के बीच लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इस लड़की ने सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसंबर को आखिरी सांस ली थी।