दुकानदारों की धोकादही पर ग्राहक की मदद

नेशनल कंज़्यूमर कमीशन के तेलंगाना रियास्ती दफ़्तर का एक दिसंबर बरोज़ पीर बावक़्त 4 बजे शाम बमुक़ाम स्टाईल होम अपार्टमेंट्स प्लाट नंबर 301 वाक़े तारनाका सिकंदराबाद में वज़ीरे फ़ाइनेन्स मिस्टर अटाला राजिंदर और वज़ीर प्रोहिबिशन और एक्साइज़ मिस्टर टी पद रामा राव के हाथों इफ़्तिताह अमल में लाया जाएगा।

इस बात का एलान आज यहां चेयरमैन नेशनल कंज़्यूमर राईट्स कमीशन रियासत तेलंगाना मिस्टर दियाकर राव, वाइस चेयरमैन मिस्टर जी दशरत और लीगल एडवाइज़र मिस्टर जी वेंकट राम रेड्डी ने प्रैस कान्फ़्रैंस को मुख़ातब करते हुए किया।

उन्हों ने बताया कि नेशनल कंज़्यूमर राईट्स कमीशन अवाम की जानिब से किसी भी शॉप या दूकान पर ख़रीदी जाने वाली अशीया में दूकानदारों की जानिब से दी जाने वाली धोकादही के ख़िलाफ़ ग्राहकों को इंसाफ़ दिलाने में भरपूर रहनुमाई करता है।

उन्हों ने अवाम से ये भी ख़ाहिश की कि अगर उन्हें किसी दूकानदार की जानिब से अशीया की ख़रीदी में धोका दिया जाये तो वो फ़ौरी तौर पर दफ़्तर नेशनल कंज़्यूमर कमीशन से रब्त पैदा करें।