दुकानात रात देर गए तक खुली रखने वालों को जेल

हैदराबाद 14 अप्रैल: दोनों शहरों में मुक़र्ररा वक़्त से ज़्यादा देर तक दुक्कानात खुले रखने वालों के ख़िलाफ़ पुलिस अब सख़्त कार्रवाई कर रही है। वेस्ट ज़ोन के इलाके जुबलीहिलस में रात देर गए तक मुसलसिल छः मर्तबा तिजारती इदारे खुला रखने के इल्ज़ाम में जुर्माना किए जानेवाले एक ताजिर को यहां की एक मुक़ामी अदालत ने तीन दिन की सज़ा सुनाई। तफ़सीलात के मुताबिक हैदराबाद और सिकंदराबाद में हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से तिजारती इदाराजात होटलें, बार ऐंड रेस्टोरंट्स और दुसरे शॉप्स को रात एक बजे तक खुले रखने की इजाज़त है।

लेकिन कई ताजरीन मुक़र्ररा वक़्त गुज़रने के बावजूद देर तक कारोबार जारी रखते हुए क़वानीन की ख़िलाफ़वरज़ी कर रहे थे। कमिशनर पुलिस हैदराबाद की हिदायत पर वेस्ट ज़ोन और साउथ ज़ोन में मुक़र्ररा वक़्त से ज़ाइद देर तक दुक्कानात खुले रखने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई के सिलसिले का आग़ाज़ हो चुका है।

पिछ्ले एक हफ़्ते में साउथ ज़ोन में 200 ताजरीन को ताज़ीरात-ए-हिंद की दफ़ा 188 ( सरकारी अहकाम की ख़िलाफ़वरज़ी) और सिटी पुलिस एक्ट की दफ़ा 21/76 के तहत कार्रवाई की गई है।

वेस्ट ज़ोन पुलिस ने तिजारती इदारों की तरफ से क़ानून की ख़िलाफ़वरज़ी करने पर सख़्त कार्रवाई करने की ग़रज़ से एक मोबाईल एप्लीकेशन e-petty केस मुतआरिफ़ किया है जिसके ज़रीये पेट्रोलिंग गाड़ियां क़ानून की ख़िलाफ़वरज़ी करने वाले होटल मालकीयन और दुसरे शॉप्स के ज़िम्मेदारान की तसावीर लेकर शवाहिद के तौर पर उसे अदालत में पेश कर रहे हैं।

डिप्टी कमिशनर पुलिस वेस्ट ज़ोन वेंकटेश्वर राव‌ ने बताया कि क़ानून की मुसलसिल ख़िलाफ़वरज़ी करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कार्रवाई करने और उन्हें अदालत में पेश करने के लिए तमाम पुलिस ओहदेदारों को अहकामात जारी किए हैं। रात देर गए तक दुक्कानात खुले रखने पर ला एंड आर्डर को ख़तरा लाहक़ हो रहा है।