अब मिस कॉल मारकर किसी लड़की को परेशान करने पर भी केस दर्ज हो सकता है। दुपट्टा खींचने पर हवालात में भी डाला जा सकता है। दफा 356 के तहत इसमें दो साल तक की सजा भी हो सकती है। कमजोर तबके की एसपी हरप्रीत कौर ने कानून में हुए तरमीम की जानकारी दी।
रियासत के तमाम 40 जिलों में खातून थाना की तशकील किया गया है। पटना में दो दिनों की वर्कशॉप में उनकी इंचार्ज अफसरों को ख़वातीन का एख्तियार कैसे करें बताया गया।