बीवी का पार्टी करना, देर से आना और शराब पीना शौहर के साथ ज़ुल्म नहीं

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीवी के पार्टी करने और घर देर से आने या शराब पीने पर शौहर के साथ ज़ुल्म मानने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बदलते हुए इस बुनियाद पर तलाक देने से मना कर दिया।

अदालत ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों की बुनियाद पर यह भी नोट किया कि शौहर भी पार्टी करता था और एक दिन नशे में धुत अपनी खातून दोस्त को घर भी लेकर आया था।

अदालत ने कहा कि इससे साफ है कि शौहर और बीवी दोनों पार्टी में जाते हैं। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि पार्टी करके बीवी ने शौहर को किसी तरह से ज़हनी या जिस्मानी टार्चर किया है ।

आपको बता दें कि नवी मुंबई में रहने वाले एक कपल को फैमिली कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी थी जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। जस्टिस एमएल थालियानी ने कहा, सोशल कल्चर और ट्रेडिशन बदल रहा है। इस बुनियाद पर तलाक नहीं दिया जा सकता।