अहमदाबाद: सूरत की एक अदालत ने आज हार्दिक पटेल की जमानत को खारिज कर दिया है जिन पर पटेल कोटा प्रदर्शन के दौरान देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि हारदि हिरासत के दौरान उनके खिलाफ दो और एफआईआर दर्ज किए गए हैं और पुलिस ने एक बस को जलाए जाने के मामले में एक हलफनामे भी दाखिल किया है।
प्रिंसिपल सशन न्यायाधीश गीता गोपी की अदालत ने स्पष्ट किया कि हार्दिक पटेल के खिलाफ स्पष्ट सबूत है कि पुलिस ने अपनी चार्ज शीट में पेश किया है। हार्दिक पटेल सूरत की लाजपोर जेल में रखा गया है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने हार्दिक पटेल के खिलाफ उनकी हिरासत के दौरान भी अधिक दो एफआईआर दर्ज करवाए हैं। एक एफआईआर में हालांकि हार्दिक पटेल नाम दर्ज नहीं है लेकिन पुलिस का कहना है कि वह हार्दिक पटेल पर नजर रखे हुए है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जेल में हार्दिक पटेल के आश्रम के बाहर से एक मोबाइल फोन भी मिला था।