दो लाख या इससे अधिक की राशि के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध, उलंघन करने पर लगेगा जुर्माना : आयकर विभाग

सरकार ने वित्त अधिनियम, 2017 के तहत यह रोक लगाई है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा एक मामले में दो लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रतिबंध लगाती है।

कर विभाग ने विज्ञापनों में कहा है कि धारा 269 एसटी का उल्लंघन करने पर नकद राशि प्राप्त करने वाले पर इतनी ही राशि के बराबर जुर्माना लगेगा।

वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था। वित्त विधेयक में संशोधन के तहत इस सीमा को कम कर दो लाख रुपये कर दिया गया। वित्त विधेयक लोकसभा में मार्च में पारित हुआ था।

टैक्स विभाग ने आम जनता से इस नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने की अपील की गई है।  इस तरह के मामलों की जानकारी लोग आयकर विभाग के संबंधित कार्यक्षेत्र के प्रधान आयुक्त को या blackmoneyinfo@incometax. gov.in पर ईमेल से दी जा सकती है. विभाग इसके लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर चुका है. टाइम टू टाइम विभाग जानकारी मुहैया कराएगी।