पाकिस्तान की एक अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि इन्सिदादे दहशतगर्दी क़ानून के तहत सी आई ए के दो साबिक़ मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुक़द्दमा दर्ज किया जाए और उन पर क़त्ल, साज़िश और मुल्क के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने का फ़र्दे जुर्म आइद किया जाए।
क्योंकि एन सी आई ए मुलाज़मीन ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर ड्रोन हमले किए थे। इस्लामाबाद हाइकोर्ट के जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीक़ी ने आज ये हुक्म जारी किया।