चंडीगढ़, 07 अप्रैल: ( पी टी आई ) इस्मतरेज़ि के एक मुल्ज़िम धर्म पाल की सज़ा ए मौत पर पंजाब-ओ-हरियाणा हाइकोर्ट ने 10 अप्रैल तक हुक्म इलतिवा जारी कर दिया है । उस शख़्स ने इस्मतरेज़ि के बाद 1993 में पेरोल पर रिहा होने के बाद मुतास्सिरा लड़की और इस के चार अफ़राद ख़ानदान का क़त्ल कर दिया था ।
मुल्ज़िम ने इस की दरख़ास्त रहम पर फैसला करने में ताख़ीर का मसला अदालत से रुजू कर दिया है। जस्टिस ए के मित्तल और जस्टिस जी एस संधावालिया पर मुश्तमिल एक डवीज़न बेंच ने सज़ाए मौत को सज़ाए उम्र कैद में तब्दील करने की दरख़ास्त की समाअत करते हुए हुकूमत हरियाणा को नोटिस जारी की है और उसे 10 अप्रैल तक जवाब दाख़िल करने को कहा गया है ।
धर्मपाल ने अपनी दरख़ास्त रहम 2005 में दाख़िल की थी जिसे सदर जम्हूरीया परनब मुखर्जी ने मुस्तरद कर दिया है । धर्म पाल को 15 अप्रैल को फांसी दी जानी है । उसे रोहतक जेल से अम्बाला लाया गया था ताकि सज़ा दी जा सके । हरियाणा के डी जी पी शरद कुमार ने कहा कि अभी तक तो सज़ा की तारीख मुक़र्रर है ताहम अदालत की हिदायत के बाद कोई कार्रवाई की जाएगी ।