नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जात ‘समुदाय’ धर्म और भाषाई आधार पर वोट मांगना अवैध है।
#FLASH: SC says no politician can seek vote in the name of caste, creed, or religion, while hearing several petitions in Hindutva case
— ANI (@ANI) January 2, 2017
सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच जिस की क़ियादत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच के चार में से तीन सदस्यों ने इन आदेशों को मंजूरी दी जो धारा 123 (3) के अवामी ऐक्ट की प्रतिनिधित्व करता है की रोशनी में यह फैसला सुनाया।
Hindutva case: Supreme Court says election is a secular exercise and thereby its way and process should be followed.
— ANI (@ANI) January 2, 2017
उक्त फैसले पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ‘जस्टिस आदर्श कुमार और जस्टिस उमेश ललित ने अपना इख़तिलाफ़ ज़ाहिर किया।
#SC in majority verdict holds that any appeal for votes on ground of religion amounts to corrupt practices under #electoral laws.
— Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2017