धोखाधड़ी के खिलाफ कंपनी कानून को सख्त बनाने का फैसला

नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि कंपनी कानून को सख्त बनाया जाएगा ताकि धोखा देने वाली कंपनियों के साथ सख्ती से निपटा जा सके। नियमों में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कंपनियां वित्तीय धोखाधड़ी प्रतिबद्ध करती है उन्हें चेतावनी दी जाएगी। लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए कारपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आडीटरस भी कहा जाएगा कि वह केंद्र सरकार को रिपोर्ट दाखिल करें ताकि धोखाधड़ी का पता चला सके।

अरुण जेटली ने इस सवाल के जवाब में नकारात्मक प्रतिक्रिया दी कि क्या मौजूदा कंपनीज ला को मनमानी तरीके से तैयार किया गया है और इसमें कई खामियां पाई जाती हैं। इस वजह से कई कंपनियां धोखाधड़ी प्रतिबद्ध रही है। धन की अवैध हस्तांतरण और एक देश से दूसरे देश को पैसे स्थानांतरित करने के मामले में भी धोखा दिया जा रहा है।

मॉरीशस के जरिए बहुपद हस्तांतरण का कार्य किया जा रहा है। कंपनी कानून के तहत केवल कंपनी निदेशक पहचान संख्या के द्वारा ही राशि स्थानांतरित की जाती है और यह पहचान संख्या पते के सबूत के साथ होना चाहिए। अब नए कानून में धन हस्तांतरण के लिए व्यावहारिक जांच करवाई जाएगी। अरुण जेटली ने कहा कि सरकारी पैनल ने कानून को सख्त बनाने के लिए उपाय शुरू किए हैं ताकि धोखाधड़ी प्रतिबद्ध करने वाली कंपनियों को बख्शा नहीं जा सके।