ध्वनि प्रदूषण को फैला रहे लाउडस्पीकर्स को जब्त किया जाए: एनजीटी

गुरुवार को ईस्ट दिल्ली के दो बड़े पुलिस अधिकारियों को नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल(एनजीटी) से काफी डांट खानी पड़ी। ट्राइब्यूनल ने इलाके में मस्जिदों से नॉइज पलूशन रोकने के लिए की गई कार्रवाई से जुड़ी उनकी रिपोर्ट भी ठुकरा दी। साथ ही, उन्हें निर्देश दिया कि वे उन सभी मस्जिदों के लाउडस्पीकर जब्त कर लें, जो नॉइज पलूशन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली बेंच ने डीसीपी ईस्ट और डीसीपी शाहदरा को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने इलाके में ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि पर्यावरण से जुड़े कानूनों का हर तरह से पालन हो। ट्राइब्यूनल ने इन दो पुलिस अधिकारियों की एक्शन टेकन रिपोर्ट को भी ठुकरा दिया। इसमें पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने नॉइज पलूशन के नियमों का उल्लंघन करने वाली मस्जिदों का पता लगाकर रिपोर्ट इलाके के एसडीएम को सौंप दी है। इस दलील से बेंच संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी किसी और विभाग पर डालकर कार्रवाई करने से बच नहीं सकती। ट्राइब्यूनल के इस गुस्से का सामना डीसीपी साउथ को भी करना पड़ा।

एडवोकेट राहुल राज मलिक ने आदेश की पुष्टि की, जो याचिका दायर करने वाली एनजीओ के वकील हैं। उन्होंने बताया कि एनजीटी के पिछले आदेश पर तीनों डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी(ईस्ट, शाहदरा और साउथ) इस दिन व्यक्तिगत रूप से बेंच के सामने पेश हुए। उन्हें मामले को गंभीरता से न लेने के लिए काफी डांट पड़ी। यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि उनके इलाके में शोर को मापने वाले जरूरी उपकरण मौजूद हों। यह भी बताया कि एनजीटी ने पुलिस को उन मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स जब्त करने का भी निर्देश दिया है, जो नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गई हैं। एनजीटी ने यह आदेश अखंड भारत मोर्चा नाम की एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

पिछली सुनवाई के दौरान ट्राइब्यूनल ने पाया कि सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी के निर्देश पर ईस्ट दिल्ली की 17 जगहों पर मस्जिदों से शोर प्रदूषण के स्तर की जांच की। जिसमें उसे दो जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर मस्जिदों से तय सीमा से ज्यादा शोर मिला।

साभार: नवभारत टाइम्स