नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे पर लगाया बैन

नई दिल्ली: दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके एयर पॉल्यूशन और स्मॉग से निपटने में ढिलाई दिखा रही दिल्ली सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने
फटकार लगाई थी. उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में पटाखे रखने, जमा करने और बेचने का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था.

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जनसत्ता के अनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न्यायालय ने पटाखे में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के दुस्प्रभाव का तीन महीने में अध्ययन करने का निर्देश दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में शहर में फैली धुंध को नियंत्रित करने के लिए कुछ घोषणाएं की थी कि सोमवार से सभी स्कूलों को तीन दिन के लिए बंद किया जाएगा और पांच दिन के लिए निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी. साथ ही कहा गया था कि शहर में क्रेन के जरिए पानी का छिड़काव भी किया जाएगा. इस पर एनजीटी ने फटकार लगाते हुए पूछा था कि इस काम के लिए क्रेन का इस्तेमाल क्यों हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं किया जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में दिवाली के बाद अचानक बढ़े प्रदूषण ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. जिससे आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. आम जनजीवन की पड़ेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पटाखे की इस्तेमाल पर बैन लगाने का आदेश दिया.