नई दिल्ली: दिल्ली में डीडीए की जमीन पर स्थापित स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर आपने डीडीए से जमीन ली है, तो आपको नियमों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आप अपने तरीके से फीस बढ़ाना चाहते हैं, तो डीडीए की जमीन वापस कर दीजिए।
गौरतलब है कि 19 जनवरी 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि डीडीए की भूमि पर स्थापित निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि जमीन देते समय यह शर्त रखी गई थी।
निजी स्कूलों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली में लगभग 400 स्कूल ऐसे हैं, जो डीडीए की जमीन पर चल रहे हैं।