नजीब मामला: चारों एबीवीपी छात्रों का करवाया जाए लाई डिटेक्टर टेस्ट: हाइकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली की जेएनयू से २ महीने पहले लापता हुए स्टूडेंट नजीब अहमद के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली क्राइम ब्रांच को आदेश जारी किया है कि वह नजीब की तलाश करने के लिए वह खोजी कुत्तों की मदद लें और यूनिवर्सिटी कैंपस के कोने-कोने को छान मारें।

दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस जी.एस.सिस्तानी और जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने पुलिस को यह आदेश गुमशुदा स्टूडेंट नजीब की माँ फातिमा नफीस द्वारा डाली गई हैवियस कॉर्पस याचिका पर दिया है जिसमें उन्होंने मांग की है की दिल्ली पुलिस उनके बेटे को सरकार और कोर्ट के समक्ष पेश करे।

कोर्ट का आदेश है कि क्राइम ब्रांच नजीब की तलाश के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस की कक्षाओं, हॉस्टल सहित पूरे कैंपस को छान मारे। इसके साथ कोर्ट ने कहा है कि नजीब के साथ जिन स्टूडेंट्स ने मारपीट की थी उन चार स्टूडेंट्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए।

गौरतलब है की नजीब को गायब हुए आज पूरे दो महीने हो चुके हैं और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था की गुमशुदा नजीब का पता न चल बहुत बहुत पीड़ादायक है और कोर्ट चाहता है की नजीब जल्द ही अपने घर वापिस लौटे।