नदी कावेरी से तमिलनाडु को पानी की अध्यक्षता

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार कर्नाटक को यह निर्देश दिया है कि तमिलनाडु के लिए 10 दिन तक नदी कावेरी से दैनिक 15000 क्योज़क पानी जारी करे ताकि वहां के किसानों को दरपेश दुख का आलाम को दूर किया जा सके। यह इंगित करते हुए तमिलनाडु में सांबा फसल गंभीर प्रभावित हो रही है। न्यायमूर्ति दीपक मसरा और न्यायमूर्ति यूयू ललित बेंच‌ ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि तमिलनाडु के लिए पानी की अध्यक्षता सुनिश्चित बनाया जा सके। इसके अलावा अदालत अलियाह ने तमिलनाडु को भी निर्देश दिया कि आंतरिक 3 दिवस निगरानकार समिति से फिरें ताकि कावेरी जल डिस्पियूट ट्रिब्यूनल के कतई आदेश के अनुसार कावेरी का पानी छोड़ा जा सके।

दूसरी ओर पीठ ने तमिलनाडु को भी निर्देश दिया है कि अंतरिम प्रबंधन के अनुसार पुडुचेरी उचित पानी जारी करे। इससे पहले तमिलनाडु ने अदालत के संज्ञान में यह बात लाई थी कि मुख्यमंत्री कर्नाटक ने कहा कि कावेरी से एक भी पानी मिलने नहीं दिया जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को कर्नाटक से भावनात्मक अपील की थी कि जियो और जीने दो।

सरकार तमिलनाडु ने यह अनुरोध किया था कि 40 हजार एकड़ में फैली सांबा फसल बचाने के लिए नदी कावेरी से 50-52 टीएमसी पानी छोड़ने की कर्नाटक को निर्देश दिया है। लेकिन कर्नाटक ने अपने जवाब में कहा था कि राज्य के 4 भंडार में 80 प्रतिशत पानी की कमी पाई जाती है ..