ननदयाल में ओक़ाफ़ी जायदादों पर ग़ैर मजाज़ क़बज़ा

ननदयाल नोनेपली जामा मस्जिद की ओक़ाफ़ी जायदादों पर 61अफ़राद के ख़िलाफ़ रियासती वक़्फ़ बोर्ड नायब सेक्रेटरी सलीम पाशाह और करनूल ज़िला माइनॉरिटी ऑफीसर मस्तान वली ने ननदयाल रूरल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए जाने की बाद वक़्फ़ बोर्ड के सुलहकार एस मुहम्मद हनीफ़ ने बताई।

ननदयाल आर एंड बी गेस्ट हाउज़ में मुनाक़िदा मीटिंग में रीतूनगर वि आर ओ मोहन रेड्डी से पूछताछ करते हुए सर्वे नंबर 236, 238 ओक़ाफ़ी जायदादों पर जिन लोगों ने क़बज़ा करके मकानात की तामीर कररहे हैं उन की पूरी तफ़सीलात और पता मालूम किया गया।

वक़्फ़ क़ानून 52/A, 1995 और 2013 तबदीली क़ानून के साथ 1962 ग्रीन नोटीफ़िकेशन के मुताबिक़ ओक़ाफ़ी जायदादों पर क़बज़ा करने वालों को दो साल की सज़ा दी जा सकती है। ये बात मुहम्मद हनीफ़ ने बताई। नोनेपली जामा मस्जिद की ओक़ाफ़ी जायदाद सर्वे नंबर 236 पर 34 अफ़राद और 221 पर 27 अफ़राद इस तरह कल 61 अफ़राद क़बज़ा करके मकानात की तामीर में लगे हैं।