नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कभी जरूरी नहीं थी- टेलीकॉम कंपनीयां

सरकार की तरफ से नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार के अलावा अन्य दस्तावेज स्वीकार करने का निर्देश देने के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने इस पर सफाई दी है। कंपनियों ने कहा है कि नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार की अनिवार्यता कभी नहीं थी, बल्क‍ि हम सिर्फ सरकार के निर्देशानुसार सिम को री-वेरीफाई करने के लिए कह रहे थे।

टेलीकॉम कंपनियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार कभी जरूरी था ही नहीं, बल्क‍ि यह सिर्फ री-वेरीफ‍िकेशन के लिए था।

वो भी सिर्फ ग्राहकों की जानकारी पुख्ता करने के लिए. टेलीकॉम कंपनियों ने कहा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट, जिसमें दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा था कि नया सिम लेने के लिए आधार जरूरी नहीं है। उनके इस बयान से हम खुद उलझन में हैं।

सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई भी दिशा-न‍िर्देश नहीं दिया गया है। बता दें कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने बताया था कि उसने टेलीकॉम कंपनियों को नया निर्देश जारी किया है।

इसके मुताबिक अब आपको नया सिम कार्ड लेने के लिए सिर्फ आधार देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि अब आप आधार के अलावा अन्य दस्तावेज देकर भी नया सिम कार्ड ले सकते हैं।

दरअसल मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को लेकर सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही थी, लेक‍िन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सरकार को फटकार लगाई।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमने कभी भी सिम कार्ड को आधार से लिंक करने का निर्देश नहीं दिया था। इस पर सरकार ने अपनी गलती मानी और यह नया आदेश जारी किया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन के हवाले से लिखा है कि ग्राहकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए ही टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश भेजा गया है।

साभार- आज तक