मुंबई
अवाम पर ज़ोर देते हुए कि वो ज़बीहा गौ और बैलों पर इमतिना को मज़हबी और अना का मसला ना बनाए। बॉम्बे हाइकोर्ट ने आज शहर के नरगौ के गोश्त के डीलर्स को राहत रसानी से इनकार कर दिया।
जस्टिस वी एम कनाडे और जस्टिस ए आर जोशी पर मुश्तमिल डीवीझ़न बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र के तहफ़्फ़ुज़ मावीशीन( तरमीमी) क़ानून जिस के तहत गाय और नर गौ के ज़बीहा पर पाबंदी आइद की गई है और नाफ़िज़ उल-अमल हो चुका है क्योंकि सरकारी गज़्ट में इसका आलामीया शाय किया गया है।
जस्टिस कनाडे ने कहा कि चूँकि क़ानून नाफ़िज़ हो चुका है। ओहदेदार जुलाई से इस बात के पाबंद होंगे कि अगर गाय और नरगौ का ज़बीहा किया जाये तो ख़ातियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि इस मामले को मज़हबी या अना का मसला नहीं बनाना चाहिए ।