नरोडा केस : एस आई टी को नोटिस

* 14 जून तक रिपोर्ट दाख़िल करने अदालत का हुक्म
अहमदाबाद। मुक़ामी अदालत ने आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ‌ से तय कि हुइ विशेष जांच एजेंसी को नोटिस जारी की है जो नरोडा पाटिया धार्मीक‌ फ़सादाद केस में फ़ौजदारी मुक़द्दमे की सुनवाइ कर रही है।

वीशेष‌ अदालत के जज जो तैशना रागिनी ने आज एस आई टी को नोटिस जारी करते हुए कहा हैकि वो इस केस की अगली सुनवाइ की तारीख़ यानी 14 जून तक अपना जवाब दाख़िल करे।

गुजरात धार्मिक दंगा केस के हिस्से के तौर पर नरोडा पाटिया केस ने ओर जांच‌ के लिए अदालत में एन जी ओ जन संघर्ष मंच ने ताज़ीरात-ए-हिंद की दफ़ा 173(8) के तहत दाख़िल की है। इस तंज़ीम का दावा हैकि नरोडा पाटिया केस की ओर जांच‌ ज़रूरी है क्योंकि धार्मिक‌ फ़सादाद के लिए बहुत बड़ी साज़िश की गई थी।

जन संघर्ष मंच ने ये भी अपील की कि महकमा पुलिस के ओहदेदारों की तरफ‌ से की गई मुजरिमाना बेपरवाही और कोताहियों का भी पता चलाया जाए। पुलिस की नाकामियों की वजह से ही फ़सादाद के दिन मुस‌लमानों का बड़ी तादाद में क़तल किया गया और उन के मालों को तबाह किया गया।

आई पी एस ओहदेदार राहुल शर्मा ने जो सी डी पेश कि हैं, इस में टेलीफ़ोन कोल डाटा मौजूद है। इसलिए इस का जायज़ा लिया जाना चाहीए।