नवाज़ शरीफ़ की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को झटका दिया है। उनके द्वारा की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। शरीफ ने अपनी याचिका में मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमान्य करार दिया जाए। उन्होंने याचिका में दलील दी है कि जो वेतन उन्होंने लिया ही नहीं उसकी जानकारी नहीं देने के लिए उन्हें अयोग्य ठहराना अनुचित है।

इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को 28 जुलाई को अयोग्य ठहरा दिया था। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। शरीफ विशेष जांच दल (JIT) गठित करने के फैसले के खिलाफ पहले ही तीन पुनर्विचार याचिकाएं पहले ही दायर कर चुके हैं।

उन्होंने अपनी नई याचिका में कहा कि वह चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल नामांकन पत्र में इसका उल्लेख करने को बाध्य नहीं थे क्योंकि आयकर कानून के तहत उसी वेतन की घोषणा की जाती है जिसे हासिल किया गया हो।