नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद पर भ्रष्टाचार के आरोप तय, कभी भी हो सकती है जेल

इस्लामाबाद.  पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद पर भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट ने तय कर दिया है ।  इसके बाद अब इन्हें कभी भी जेल भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को शरीफ को पीएम पद के अयोग्य घोषित करार दिया था। इसके बाद नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अदालतों में शरीफ, उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए थे।  
 पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो ने शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और उसके पति रिटायर्ड कैप्टेन मोहम्मद सफदर के खिलाफ लंदन में प्रॉपर्टीज को लेकर केस दर्ज किए थे।  भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज की वह एप्लिकेशन खारिज कर किया जिसमें आरोप तय करने की कार्यवाही को टालने की अपील की गई थी।  शरीफ की लीगल टीम के दूसरे वकील आयशा हामिद ने एक एप्लिकेशन दायर कर आरोपों को तब तक टालने की अपील की, जब तक सुप्रीम कोर्ट NAB द्वारा शरीफ के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के मामले पर शरीफ की पिटीशन पर कोई फैसला नहीं सुना देता। हालांकि भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने यह अपील भी ठुकरा दी है।
शरीफ की लीगल टीम की उस तीसरी एप्लिकेशन पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें पूर्व पीएम के खिलाफ दायर 3 मामलों को एक में मर्ज करने की अपील की गई थी। नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने शरीफ, उनके फैमिली मेंबर्स और पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के 3 केस दर्ज किए थे। ये केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई को पनामा पेपर्स स्कैंडल में शरीफ को दोषी और पीएम पद के अयोग्य ठहराए जाने के कई हफ्ते बाद दर्ज किए गए थे।