नवाज शरीफ के खिलाफ एक और भ्रष्टाचार का मामला खोलने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस खोलने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति मुशीर आलम, न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा और न्यायमूर्ति मजहर आलम खान मियांखेल की तीन सदस्यीय पीठ ने 2014 में आए लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने सबूत के अभाव की वजह से मामले को रद्द कर दिया था.

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) ने हाल ही में 1.2 अरब रुपये के हुदैयबा पेपर मिल मामले में अपील दायर की थी. इस मामले में शरीफ परिवार पर मनी लांड्रिंग का आरोप है. यह मामला पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ की ओर से शुरू किया गया था.

नैब देश की शीर्ष अदालत को इस बारे में संतुष्ट कराने में नाकाम रहा कि उसने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने में इतना समय क्यों लगा दिया.

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शरीफ परिवार के लिए राहत लेकर आया है. इससे पहले नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. अगर मामला फिर से खोला जाता तो उनके भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता.