नाक़िस ख़ून चढ़ाने के बाइस मरीज़ की मौत पर भारी जुर्माना

नई दिल्ली। 30जनवरी (पी टी आई)। कोलकता के एक डाक्टर को सारफ़ीन की आला अथॉरीटी ने हिदायत दी है कि वो एक मरीज़ के बेटे को 5.38 लाख रुपय बतौर जुर्माना मुआवज़ा अदा करे। इस के वालिद ख़राब ख़ून दिए जाने के बाद फ़ौत होगए थे। क़ौमी सारफ़ीन तनाज़आत अज़ाला कमीशन ने ये हिदायत देते हुए कहा कि मग़रिबी बंगाल के रियासती कन्ज़्यूमर कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ डाक्टर ने जो अपील दायर की है, उसे खारिज‌ किया जाता है।

इस कमीशन ने डाक्टर पर तिब्बी लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए ख़ाती पाया है। इस ने मरीज़ को मुख़्तलिफ़ नवीत का ब्लड ग्रुप देते हुए जानी नुक़्सान पहुंचाया है। इस बात की निशानदेही की गई है कि मरीज़ का ब्लड ग्रुप A+ था जब कि उसे B+ ख़ून दिया गया। रियासती कमीशन ने डाक्टर सुनील ठाकुर को मुआवज़ा देने की हिदायत दी थी।