नाबालिग इस्मतरेजि मामला : एमएलए के रिहाईशगाह पर इश्तिहार चिपकाने का हुक्म

बिहारशरीफ : नाबालिग तालिबा से इस्मतरेजि के मामले में मुलजिम एमएलए राजबल्लभ की मुश्किलें अब और बढ़ने जा रही है। एडीजे की अदालत ने एमएलए राजबल्लभ के रिहाइशगाह पर इश्तिहार चिपकाने का हुक्म दिया है। हालांकि एमएलए के घर की कुर्की जब्ती करने के लिए खातून थाना इंचार्ज ने एक अर्जी कोर्ट को दी थी लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एमएलए राजबल्लभ के रिहाईशगाह पर इश्तिहार चिपकाया जाये।

गौरतलब हो कि कुर्की जब्ती के हुक्म पर एमएलए के वकील कमलेश ने हाइकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा था कि दफा 82 के जेरे गौर हुक्म पालन के 30 दिनों के बाद ही कुर्की का हुक्म दिया जा सकता है। एमएलए राजबल्लभ पर एक नाबालिग तालिबा को तीस हजार रुपये में खरीदकर इस्मतरेजि करने का इलज़ाम है। पुलिस एमएलए की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है लेकिन अभी तक एमएलए फरार हैं। वहीं इलज़ाम लगने के बाद एमएलए को पार्टी ने भी मुअत्तिल कर दिया है। एमएलए इस मामले में फरार चल रहे हैं।