नाबालिग का ऱेप व कत्ल के मुल्ज़िम को फांसी की सजा

जस्टिस सीमा सिन्हा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग का रेप और कत्ल के मुल्ज़िम महतो को फांसी की सजा सुनायी है उसे 30 सितंबर को खाती करार दिया था यह वाकिया मई 2008 की है बेड़ो के चनकोपी गांव वाकेय् बगीचे में विशेष महतो ने 11 साल की बच्ची का रेप किया था |

बाद में कुल्हाड़ी से उसका कत्ल कर लाश को कुएं में डाल दिया था मुकामी लोगों ने बच्ची की लाश को कुएं में देखा और इसकी इतेला गांव वालो को दी , बच्ची के वालिद ने बेड़ो थाने में नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था |

जांच में खुलासा होने के बाद पुलिस ने महतो को गिरफ्तार कर लिया था और 2008 में चाजर्शीट दायर की गयी इस्तेगाशा की ओर से 14 गवाह पेश हुए इस्तेगाशा की ओर से एडवोकेट ममता श्रीवास्तव व बचाव फरीक़ की ओर से एडवोकेट अरविंद सिंह ने बहस की |