नाबालिग से इस्मतरेजि के मुल्ज़िम को 7 साल की सजा

शादी का झांसा देकर नाबालिग से जिस्मानी ताल्लुक़ात बनाने और इस्मतरेज़ि करने के इल्ज़ाम पिंटू रजक को अदालत ने बुध को सजा सुनायी। अदालत ने मुल्ज़िम को सात साल की जेल और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीर को आखरी सुनवाई के दौरान अदालत ने पिंटू को मुजरिम करार कर दिया था। मामले में छह लोगों की गवाही हुई।

क्या था मामला

नाबालिग और पिंटू रजक टेल्को थाना इलाक़े के रहने वाले हैं। दोनों का 2007 से इश्क़ चल रहा था। इस दौरान पिंटू ने शादी का झांसा देकर सीमा के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ात बनाया। 2009 में लड़की वालों ने सीमा की शादी बिहार के सुमन सिंह से करा दी। उसके बाद पिंटू सीमा को उसकी ससुराल से भी भगा कर जमशेदपुर ले आया और दोनों साथ रहने लगे। 12 जून 2012 को पिंटू ने राउरकेला की दूसरी लड़की के साथ शादी कर लिया। आ