नाबालिग़ बेटी के साथ रेप करने पर मिली आजीवन कारवास की सज़ा

कोयम्बटूर: कोयम्बटूर के एक मछली और स्क्रैप व्यापारी को आज शहर की एक महिला अदालत ने 2013 में अपनी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है |

अभियोजन पक्ष का कहना है कि 34 वर्षीय हकीम ने नवम्बर 2013 में अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किया था उस वक़्त वह अपने कुरिची स्थित घर में अकेली थी | उसकी माँ काम पर गयी हुई थी |हकीम ने अपनी बेटी को धमकी दी थी कि वह इस बात को अपनी माँ के सामने नहीं बताये |

हालांकि जैसे ही  मां इस घटना के बारे में पता चला उसने तुरंत महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी थी|

न्यायाधीश जी राजा ने इस मामले में हकीम को आजीवन कारावास की सजा के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।