नाबालिग़ लड़की से शादी पर नौजवान को उमर कैद की सज़ा

अरोडा: एक मुक़ामी अदालत ने 23 साला नौजवान को एक नाबालिग़ लड़की का अग़वा और ज़बरदस्ती शादी करने के इल्ज़ाम में सज़ाए उम्र कैद दी है। अदालत ने ये भी हुक्म दिया कि मुतास्सिरा लड़की को एक लाख रुपये का मुआवज़ा अदा किया जाये। इस्तिग़ासा के बमूजब अरोडा से 25 किलोमीटर दूर चीनी मिलाई में एक तामीराती मज़दूर सुरेश ने गुज़िशता साल 22 सितंबर को एक 17 साला लड़की का अग़वा किया और मैसूर लीजा कर शादी करली थी।

बादअज़ांवेलोरो तामिलनाडू में रिहायशी इख़तियार करली। वालदैन की शिकायत पर पुलिस ने उनका पता चला कर गिर रफ़्तार करलिया था। डिस्ट्रिक्ट महेला कोर्ट जज एन तरीनवा का वासू ने कल जिन्सी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़ानून के तहत सुरेस को उम्र कैद की सज़ा-ए-सुनाई। जज ने लड़की के अग़वा पर 10 साल और नाबालिग़ के साथ शादी पर 2 साल की कैद बामुशक़क़्त सुनाई।