नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में TMC के 13 नेताओं पर CBI ने दर्ज की FIR

कोलकाता। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ) ने तृणमूल कांग्रेस के 13 नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दायर की। इन नेताओं को नारदा वीडियो फुटेज में रिश्वत लेते हुए देखा गया था।

अदालत ने नारदा स्टिंग मामले की प्राथमिक जांच के लिए सीबीआई को 1 माह का समय दिया था। सोमवार को यह समय सीमा खत्म होते ही सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 13 नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दायर कर दी। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि नारदा वीडियो फुटेज की जांच के बाद यह स्पष्ट है कि अपराध अवश्य हुआ था। आरोपी तृणमूल नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा- 120-बी (षड़यंत्र रचना) तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा- 7 व 13 के तहत प्राथमिकी दायर हुई है।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद शाम को तृणमूल नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दायर कर दी गई। अब इन नेताओं को जांच एजेंसी तलब कर पूछताछ करेगी। सीबीआई मामले की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच टीम बनाने जा रही है।

गत 17 मार्च को कलकत्ता हाईकोर्ट ने नारदा मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने केन्द्रीय जांच एजेंसी से 72 घंटे के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट जमा देने को कहा था। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को ही बहाल रखा था, पर प्रारंभिक जांच क लिए 1 माह का समय निर्धारित किया था।

हाल में ही सीबीआई ने नई दिल्ली ने नारदा के सीईओ मैथ्यू सैमुअल से पूछताछ की थी। सूत्रों के अनुसार सैमुअल ने सीबीआई के महत्वपूर्ण सुराग दिए थे। इसके बाद सीबीआई ने प्रारंभिक तौर पर पाया कि अपराध हुआ था। प्राथमिकी नई दिल्ली में दायर कराई गई है।

मुकुल राय, सुलतान अहमद, इकबाल अहमद, सुब्रत मुखर्जी, प्रसून मुखर्जी, मदन मित्रा, सौगत राय, शुभेन्दु अधिकारी, काकोली घोष दस्तीदार, अपरुपा पोद्दार, फिरहाद हकीम, शोभन चटर्जी तथा आईपीएस एस एन मिर्जा का नाम है।