पटना : नाबालिग तलबा से रेप के मुजरिम नवादा के राजद विधायक राजवल्लभ यादव की पेशगी ज़मानत की दरखास्त कोर्ट ने खारिज कर दी। बिहारशरीफ कोर्ट की खुसूसी जज सह प्रथम अपर जिला व सेशन जज रश्मि शिखा ने दोनों फरीकैन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। फैसले के बाद राजवल्लभ के वकील कमलेश कुमार ने कहा कि फैसले की कॉपी के मुताला के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि हाईकोर्ट में अपील की जाए अथवा सरेंडर किया जाए। मुतास्सिरा के वकील ने कहा यह एक भयानक जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे जुर्म में मुजरिम को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने दिल्ली के निर्भया कांड में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों का भी हवाला दिया।
हथियार, गाडि़यां और ठेकेदारी लाइसेंस सब जब्त होगी राजवल्लभ यादव की चल-अचल दौलत जब्त होगी। हथियारों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। विधायक के नाम पर निबंधित गाड़ियां भी जब्त होंगी। पटना सेंट्रल रेंज के डीआईजी शालिन ने नालंदा एसपी को ये हुक्म दिए हैं। डीआईजी ने अपने हुक्म में कहा है कि राजवल्लभ के नाम जितने भी हथियार के लाइसेंस हैं, उनके नाम पर अगर खान व बालू निकालने का लाइसेंस है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लाइसेंस रद्द किया जाए। ठेकेदारी का लाइसेंस भी रद्द करने का हुक्म दिया गया है। विधायक के नाम पर कितनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, उन्हें डीटीओ से जानकारी प्राप्त कर जब्त करने का भी हुक्म डीआईजी ने दिया है। कहा गया है कि कार्रवाई में देरी नहीं की जाए।