निर्मल बाबा की नाक़ाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी पर हुक्म‍ ए‍ इम्तिनाई

ख़ुद को रुहानी गुरु कहने वाले निर्मल बाबा के ख़िलाफ़ ग़ैरज़मानती वारंट पर पटना हाईकोर्ट ने आज हुक्म‍ ए‍ इम्तिनाई जारी कर दिया। जस्टिस एस पी सिंह ने ग़ैर ज़मानती वारंट पर उबूरी हुक्म‍ ए‍ इम्तिनाई जारी करते हुए रियास्ती हुकूमत को इस मुआमले ( मामले) पर एक महनी के अंदर जवाब देने की हिदायत भी दी।

अदालत ने इस मुआमले ( मामले) पर कल अपना फ़ैसला महफ़ूज़ कर लिया था। अब इस मुक़द्दमे की समाअत ( सुनवाई) 18 जून को होगी। इस से क़बल ( पहले) ज़िला अररिया की अदालत ने राकेश कुमार सिंह की शिकायत पर निर्मल बाबा के ख़िलाफ़ ग़ैरज़मानती वारंट जारी किया था।

राकेश ने ज़िला अररिया के फ़ोर्ब्स गंज थाना में दर्ज अपनी एफ़ आई आर में शिकायत की थी कि निर्मल बाबा की सलाह पर अमल करने के बावजूद उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि उसे माली नुक़्सान और ज़हनी अज़ीयत ( तक़लीफ) बर्दाश्त करनी पड़ी। अररिया के सुप्रीटेंडेंट शीव दीप लीन्डे ने ग़ैरज़मानती वारंट पर अमल दर आमद के लिए एक पुलिस टीम की तैयार की थी।