मुंबई, २४ नवंबर (पी टी आई) नूरीया हवेली वाला ने अपनी पाँच साला क़ैद के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाइकोर्ट में एक अर्ज़दाश्त दाख़िल की है। याद रहे कि तीन साल क़बल शराब पी कर गाड़ी चलाते हुए इस ने दो अफ़राद को कुचल कर हलाक कर दिया था।
नूरीया एक एन आर आई ब्यूटीशियन है, को पाँच साल की क़ैद बामुशक्कत सुनाई गई थी अलबत्ता मुनश्शियात के मुबय्यना इस्तेमाल के मुआमला में ही उसे बरी कर दिया गया था। अपने ऐडवोकेट आबाद पोंडा की जानिब से दाख़िल करदा दरख़ास्त में दिल्ली के संजीव नंदा नामी मुल्ज़िम से तक़ाबुल किया गया था जिसने अपनी BMW गाड़ी से हालत नशा में छः अफ़राद को कुचल कर हलाक कर दिया था और जाय हादिसा से फ़रार भी हो गया था जबकि उनकी मुवक्किल (नूरीया) जाय हादिसा से फ़रार नहीं हुई थी।
दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने संजीव की क़ैद की मीयाद को पाँच साल कम करके दो साल की कम्यूनिटी सर्विस तक महिदूद कर दिया था जिसकी तकमील करने पर उसे एक साल की आम सज़ा काटने का मुतबादिल मौजूद था। वकील पोंडा ने इस्तेदलाल पेश किया कि नूरीया ने इस पर आइद जुर्माने की 5.23 लाख रुपए की रक़म भी जमा करवा दी है।
जस्टिस ए एम थिप्से ने नूरीया की दरख़ास्त पर समाअत की आइन्दा तारीख़ 3 दिसम्बर मुक़र्रर की है।