नेस्ले इंडिया से 640 करोड़ रुपये हर्जाना तलबी

नई दिल्ली: मैगी मसले पर नेस्ले इंडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए हुकूमत ने आज सारफ़ीन फ़ोर्म में दरख़ास्त पेश की और कंपनी से गैर मुंसिफ़ाना तिजारती इक़्दामात के हर्जाना के तौर पर 640 करोड़ रुपये जुर्माना तलब किया है। हुकूमत का कहना है कि इस कंपनी ने लेबलिंग क़वाइद की तकमील नहीं की है और उसने मैगी के गुमराह कुन इश्तिहारात भी जारी किए।

उमूर सारफ़ीन की विज़ारत ने ये दरख़ास्त नेस्ले इंडिया के ख़िलाफ़ नेशनल कंज़्यूमर डिस्पयूटस रैड रेसुल कमीशन में पेश की और तक़रीबन‌ तीन दहिय क़बल के तहफ़्फ़ुज़ सारफ़ीन क़ानून के एक दफ़ा का पहली मर्तबा इस्तेमाल किया है। कहा गया है कि वज़ीरे तग़ज़िया-ओ-उमूर सारफ़ीन राम विलास पासवान ने कल ही इस फाईल को मंज़ूरी दी थी विज़ारत के ज़राए ने कहा कि हमने तहफ़्फ़ुज़ सारफ़ीन क़ानून के दफ़ा 12( ID ) के तहत ये दरख़ास्त पेश की है और हमने कमीशन में नेस्ले इंडिया से 640 करोड़ रुपये हर्जाना अदा करने को कहा है।

महिकमा की जानिब से गैर मुंसिफ़ाना और गैर वाजिबी तिजारती अमल के ज़रिये हिन्दुस्तानी सारफ़ीन को नुक़्सान पहूँचाने का नेस्ले इंडिया पर इल्ज़ाम आइद किया गया है। कहा गया है कि इस कंपनी ने मैगी की फ़रोख़त के लिए लेबलिंग के जो क़वानीन हैं उनकी भी ख़िलाफ़वरज़ी की है। ज़राए ने कहा कि कंपनी पर अपनी एशिया की फ़रोख़त के लिए गुमराह कुन इश्तिहारात जारी करने का भी इल्ज़ाम आइद किया गया है।