नोटों को रद्द करने पर हुक्म जारी करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में आदेश विचाराधीन जारी करने से इनकार कर दिया लेकिन सरकार को निर्देश दिया कि जनता को होने वाली परेशानियों को कम से कमतर करने के लिए (सरकार) द्वारा किए गए उपायों की घोषणा करे।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और डीवाई चंद्रा चौड़ पीठ ने कहा, ” हम कोई आदेश विचाराधीन जारी नहीं कर रहे हैं। ” वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई दरख़ास्त गुज़ारों में से एक से फिरते हुए हालांकि यह कहा था कि वह अभी घोषणा पर हुक्म जारी करने का अनुरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि जनता को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सरकार से जवाब हासिल‌ कर रहे हैं।

जिस पर पीठ ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि जनता को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए उपायों से युक्त एक हलफनामे डालें। उन्होंने भविष्य में किए जाने वाले उपायों से भी परिचित करवाने पर जोर दिया। इस पीठ ने केंद्र या आरबीआई को कोई नोटिस जारी किए बिना आगामी पेशी 25 नवंबर को तय की है।