नोट बराए वोट स्क़ाम : दिल्ली पुलिस को हाइकोर्ट की नोटिस

नई दिल्ली ०१ नवम्बर (पी टी आई) दिल्ली हाइकोर्ट ने नोट बराए वोट स्क़ाम के चार मुल्ज़िमीन बिशमोल सधीनदरा कुलकर्णी बी जे पी लीडर ईल के अडवानी के साबिक़ साथी और दो साबिक़ बी जे पी अरकान पार्लीमान की दरख़ास्त ज़मानत पर पुलिस से जवाबतलब किया है।

जस्टिस ऐम ईल महित ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कुलकर्णी, साबिक़ बी जे पी अरकान-ए-पार्लीमैंट फ़जन सिंह कल्ला सिटी, महाबीर सिंह भगोड़ा और बी जे पी के मुबय्यना कारकुन सुहेल हिंदूस्तानी की दरख़ास्त ज़मानत पर 14 नवंबर तक हिदायत दी।

जस्टिस महित ने आइन्दा तारीख़ समाअत को पुलिस की मौक़िफ़ रिपोर्ट भी तलब की है। चार मुल्ज़िमीन ने हाइकोर्ट से रुजू होकर ट्रायल कोर्ट की जानिब से उन की दरख़ास्त ज़मानत मुस्तर्द करने के फ़ैसले को चैलेंज किया है।

कुलकर्णी ने जो 27 सितंबर से जेल में ही, ट्रायल कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए कहा कि वो और दीगर बी जे पी अरकान पार्लीमान ख़ानगी न्यूज़ चैनल की खु़फ़ीया कार्रवाई में मुलव्वस रही।

इस कार्रवाई का मक़सद सौदेबाज़ी को बेनकाब करना था, जिस के ज़रीया 22 जुलाई 2008-ए-में यू पी ई‍‍‍‍‍ हुकूमत को लोक सभा में तहरीक एतिमाद में बचाया गया। उन्हों ने ख़ुद को कुरप्शन को बेनकाब करने वाले क़रार देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ग़लती से उन की दरख़ास्त ज़मानत को मुस्तर्द करदिया है चुनांचे अदालत का ये फ़ैसला तबदील किया जाना चाहिए।

इस दौरान बी जे पी रुकन पार्लीमान अशोक अर्गल ने जो इस मुक़द्दमा के मुल्ज़िम हैं, ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी की दरख़ास्त के साथ दिल्ली हाइकोर्ट से रुजू हुए हैं और इमकान है कि कल इस दरख़ास्त पर समाअत की जाएगी ।