न्यूक्लियर प्लांट पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला महफ़ूज़

नई दिल्ली, 07 दिस‍ंबर: (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट ने कोडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के उस वक़्त तक आग़ाज़ ना किए जाने जब तक तहफ़्फ़ुज़ के सारे इंतिज़ामात मुकम्मल ना कर लिए जाएं की इस्तिदा करने वाली एक दरख़ास्त पर एक फ़ैसला महफ़ूज़ रखा है।

जस्टिस के ऐस राधा कृष्णन और दीपक मिश्रा पर मुश्तमिल एक बंच गुज़श्ता तीन माह से इस मुआमला पर समाअत कर रही है वहां जरह का दिलचस्प सिलसिला जारी है लेकिन जब अवाम की ज़िंदगीयों को लाहक़ ख़तरे से मुताल्लिक़ मफ़ाद-ए-आम्मा की एक दरख़ास्त का इदख़ाल अमल में आया तो इस पर अपना फ़ैसला महफ़ूज़ रखा है।

याद रहे कि एक अर्सा से कोडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट को लेकर तमिलनाडू में तनाज़ा पाया जाता है। माहौलियात के ज़हर आलूद और इंसानी ज़िंदगीयों को लाहक़ ख़तरात के बारे में सबसे ज़्यादा ख़दशात पाए जाते हैं। न्यूक्लियर प्लांट की मुख़ालिफ़त करने वाले मुख़्तलिफ़ अरकान और एन जी औज़ ( NGOs) ने अपने एतराज़ और एहतिजाज का सिलसिला जारी रखा है।