पंचायत इलेक्शन को लेकर रियासत में जाब्ता एखलाक कानून लागू, तबादलों पर रोक

पटना : पंचायत इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी होते ही रियासत में जाब्ता एखलाक कानून लागू हो गई है। इसके साथ ही इलेक्शन काम से जुड़े अफसरों व मुलाजिम के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भी रोक लग गई है। इफ्तिताह और संगे बुनियाद पर भी पाबंदी रहेगी। पंचायत इन्तिखाब की नोटिफिकेशन 28 फरवरी तक जारी की जानी थी, लेकिन पंचायती राज महकमा ने इसे दो दिन पहले ही जारी कर दिया। इलेक्शन 10 फेज़ में होना है। पहले फेज़ का वोटिंग 24 अप्रैल को होगा। इसकी नोटिफिकेशन 2 मार्च को जारी होगी। इसके साथ ही नोमिनेशन की अमल शुरू हो जाएगी।