पटना सीरियल धमाके मामले में जेल में बंद तबिश नेयाज को जुमेरात को एनआइए के खुसुसि जज अनिल कुमार सिंह ने जमानत दे दी। उसके वकील मो रफी की तरफ से दरख्वास्त देकर यह आरज़ू किया गया कि इस मामले में नेयाज 12 नवंबर, 2013 से जेल में बंद है। एनआइए की तरफ से 180 दिनों के भीतर इल्ज़ाम दाखिल कर देना चाहिए था। चूंकि एनआइए ने उसके खिलाफ अब तक इल्ज़ाम आईद नहीं किया है, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए।
अदालत ने दरख्वास्त को कुबूल करते हुए सीआरपीसी की दफा 167 का फाइदा देते हुए उसे जमानत दे दी। मालूम हो कि इस मामले में इम्तियाज आलम और तबिश नेयाज को गिरफ्तार किया गया था। एनआइए ने इम्तियाज आलम के खिलाफ खुसुसि अदालत में इल्ज़ाम खत दाखिल कर दिया है। लेकिन, तबिश नेयाज के खिलाफ अब तक इल्ज़ाम आईद नहीं किया जा सका है। इम्तियाज को पटना पुलिस ने वाकिया के दिन ही गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर ही एनआइए ने तबिश नेयाज को रांची से गिरफ्तार किया था।
मोनू व हैदर के नाम का खुलासा इम्तियाज ने ही किया था। तबिश नेयाज को जेल में बंद हुए तकरीबन सात महीने हो चुके हैं। सीआरपीसी की दफा 167 में तजवीज है कि पीसी एक्ट में गिरफ्तार मुल्ज़िम के खिलाफ 60, संगीन जुर्म की सूरत में 90 और दहशतगर्दी सरगरमियों के मामले में 180 दिनों के अंदर अगर इल्ज़ाम खत दाखिल नहीं किया जाता है, तो उसे जमानत दे दी जाती है।