पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बिहार के बंजारा मुसलमानों को मिला ST का दर्जा

पटना: बिहार के बंजारा समुदाय के मुसलमान को अब ST की सुविधा प्राप्त होगी। हाल में पटना हाईकोर्ट ने सुपौल के ज़मीरुद्दीन नामक एक व्यक्ति के मामले में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

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बुद्धिजीवियों के अनुसार अदालत के इस फैसले के बाद दलित मुसलमानों के लिए आरक्षण की राह भी आसान हो गई है।सुपौल निवासी ज़मीरुद्दीन ने 2013 में जिला प्रशासन से बंजारा समुदाय को ST का प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की थी। ज़मीरुद्दीन की इस मांग पर यह मामला जिला प्रशासन ने अदालत के हवाले कर दिया।

तीन साल तक इस संबंध में राज्य और केंद्र सरकार से ख़त व किताबत के बाद अदालत ने बंजारा समुदाय को ST की सुविधा देने का फैसला सुनाया।अदालत के इस फैसले के बाद अब दलित मुसलमानों को भी बल मिला है और इस फैसले को एक अच्छी शुरुआत बताते हुए वह अपने लिए भी सकारात्मक रास्ता देख रहे हैं।